Constitution Day of India 2023 – भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा भारतीय संविधान पेश किया गया था। आज भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हर साल 26 नवंबर को भारतीय सरकार के द्वारा संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आप किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम आपको इस लेख के माध्यम से संविधान से जुड़ी सारी रोचक जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं।
सबसे पहले जान ले की संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था लेकिन उसे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि 26 जनवरी वह दिन है जिस दिन स्वराज पार्टी के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग देश में की गई थी। इसके अलावा संविधान से जुड़ी अन्य जानकारी जो हर नागरिक को मालूम होना चाहिए उसके बारे में नीचे बताया गया है।
Constitution Day of India 2023 – Overview
Name of Post | Constitution Day of India |
Consitution Day | Every year 26th November |
संविधान लागू कब होगा | 26th Jan 1950 |
संविधान किसने बनाया | Draffting Committe (Leader – B.R. Ambedkar) |
संविधान कब बना | 26 November 1949 |
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भारतीय संविधान क्या है? | Constitution of India
भारतीय संविधान देश को प्रचलित करने के सिद्धांतों का समुच्चय है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह एक संहिता है जो बताती है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। हमारे देश में संविधान सबसे ऊपर माना जाता है इसमें बताए गए तरीके के आधार पर ही देश में कानून का गठन होता है।
हमारा भारतीय संविधान तीन प्रकार के न्याय, पांच प्रकार की स्वतंत्रता और दो प्रकार की समानता के बारे में बताया गया है।
न्याय – सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय
स्वतंत्रता – विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म, और उपासना की स्वतंत्रता
सामान्य – प्रतिष्ठा और अवसर की समानता
Constitution Day of India
भारतीय संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 लोगों के द्वारा हमारे संविधान को ड्राफ्ट किया गया था। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र और प्रजातंत्र देश भी भारत ही है।
आपको बता दे संविधान की मांग सबसे पहले 1935 में की गई थी। अंग्रेजों ने अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया उसके बाद crisp mission और cabinet mission के बाद कुल 299 लोगों के सहयोग से संविधान को बनाया गया। इस संविधान को मुख्य रूप से ड्राफ्ट करने का काम 7 लोगों को दिया गया था जिसे ड्राफ्टिंग कमिटी कहा जाता है। इसके सदस्य Alladi Krishnaswami Ayyar, N Gopalaswami, BR Ambedkar, KM Munshi, Mohammad Saadulla, BL Mitter और DP Khaitan है।
संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है?
26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। इस दिन को याद रखने के लिए हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन संविधान बनने की प्रक्रिया तो याद किया जाता है और हमारे उन पूर्वजों को याद किया जाता है जिनकी वजह से हमारे देश में नियम कानून तयार हो पाया।
भारतीय संविधान कैसे बना | Making of Indian Constitution
देश के सभी नागरिकों को मालूम होना चाहिए कि हमारे देश का संविधान किस प्रकार बनकर तैयार हुआ था। हम आपको संविधान बनाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में सरल शब्दों में समझाने जा रहे हैं –
- संविधान बनने का सफर सबसे पहले MN Roy के द्वारा 1935 में शुरू हुआ था। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने एक संविधान की मांग की थी।
- इसी मांग को आगे बढ़ते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने 1935 में अंग्रेजों के समक्ष संविधान की मांग की।
- 1940 में अंग्रेजों ने August Offer पास किया, इसके तहत संविधान बनाने के लिए और उसकी प्रक्रिया को समझने के लिए अंग्रेज सरकार की तरफ से एक मिनिस्टर की टीम भारत आएगी।
- इसके अंतर्गत 1942 में स्टैनफोर्ड क्रिस्प भारत आते है। उनका काम संविधान के ऊपर एक मीटिंग करवाना था लेकिन Muslim League और INC के बीच मनमुटाव के कारण यह मीटिंग रद्द कर दी गई।
- इसके बाद संविधान बनाने की प्रक्रिया को समझने हेतु कैबिनेट मिशन भारत आता है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। इसके लीडर लॉरेंस पथिक होते है, इसके अलावा इस मिशन में दो और लोग होते है AV Alexander और S.Crisp
- कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत से 389 लोगों को नियुक्त किया जाता है। इनमें से 286 लोग ब्रिटिश राज्य से होते हैं और 93 लोग रियासत से होते है।
- इस टीम के द्वारा 60 अलग-अलग देश के संविधान को पढ़ा जाता है और उसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है। भारत के संविधान में मुख्य रूप से चीजों को आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और कनाडा से लिया है।
- पूरी रिपोर्ट तैयार होने के बाद संविधान बनाने की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की जाती है। संविधान की पहली मीटिंग के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनते है।
- संविधान बनने की दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की जाती है जिसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन किया जाता है।
- संविधान बनाने की तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को आयोजित होती है। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी के आदेश पर उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution) पारित किया जाता है।
- इस उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर 22 कमेटी का निर्माण किया जाता है। हर कमेटी को अलग-अलग प्रकार का कार्य दिया जाता है।
- देश के झंडा राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान जैसी चीजों पर काम करने के लिए जो कमेटी बनती है उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद होते है। देश के इकोनॉमिक्स पर चर्चा करने के लिए जो कमेटी बनती है उसके अध्यक्ष बी एन राव होते है। इसी तरह अलग-अलग कमेटी का निर्माण किया जाता है।
- इस पूरे प्रस्ताव पर काम चल रहा होता है तभी 3 जून 1947 को भारत-पाकिस्तान के विभाजन की मांग की जाती है।
- 15 अगस्त 1947 को दोनों देश अलग हो जाते हैं और संविधान कमेटी में मौजूद 389 लोगों में से 90 लोग पाकिस्तान की तरफ चले जाते है।
- इसके बाद भारतीय संविधान पर काम करने के लिए केवल 299 लोग बजाते हैं जिसमें से 70 लोग भारतीय रियासत से थे और बाकी ब्रिटिश राज से थे।
- इसी के साथ जब सभी कमेटी का रिसर्च पूरा हो जाता है। तब 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया जाता है।
- ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग चयन होते है। इस कमेटी के लीडर भीमराव अंबेडकर होते है। इस कमेटी के सलाहकार बी एन राव होते है।
- इन लोगों के नेतृत्व में सभी कमेटी के द्वारा बनाए गए रिपोर्ट को ड्राफ्ट करते हुए एक किताब का रूप दिया जाता है जिसे भारतीय संविधान का नाम मिलता है।
- ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा 2 साल 11 महीने का वक्त लगता है उसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार होता है।
- इसके बाद भारतीय संविधान सभी लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है और संविधान बनाने में जुटे सभी लोगों को उसे पर हस्ताक्षर करना होता है। 299 में से 284 लोगों के हस्ताक्षर संविधान पर होते हैं उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारे देश में लागू होता है।
भारतीय संविधान कहां से लिया गया है | Sources of Constitution of India
भारतीय संविधान की बनने की प्रक्रिया के साथ-साथ सभी नागरिकों को यह भी मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान कहां से लिया गया है। आपको बता दे भारतीय संविधान बनाने के लिए हमारे 299 मेंबर ने 60 अलग-अलग देश का संविधान पढ़ा और उसके बाद भारतीय संविधान की नींव रखी गई है।
- भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है।
- भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जिसका मतलब होता है हमारे देश में सबसे ऊपर या सबसे सुप्रीम संविधान को माना जाता है।
Ireland –
- भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है।
- राज्य के नीति निर्देशक की जानकारी (DPSP) को भी आयरलैंड से लिया गया है।
- प्रेसिडेंट चुनाव की प्रक्रिया को भी आयरलैंड से लिया गया है।
America (USA)
- नागरिकों के मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है।
- संविधान का पहला पेज जिसे प्रिंबल कहा जाता है उसे अमेरिका से लिया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के कार्य करने की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है।
- न्यायपालिका की पूरी स्वतंत्रता को कनाडा से लिया गया है।
- प्रेसिडेंट पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है।
Australia
- देश में किस मुद्दे पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और किस मुद्दे पर राज्य सरकार कानून बनाएगी इस सूची के माध्यम से विभाजित किया गया है। इसमें एक समवर्ती सूची होती है जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं उसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
Canada
- देश चलाने के लिए अलग-अलग मुद्दों को सूची में विभाजित किया गया है जिसमें और अविशिष्ट सूची होती है जिस पर बहुत जरूरी होने पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इस सूची में मौजूद मुद्दों पर बहस करने का अधिकार केवल संसद को होता है इसे कनाडा से लिया गया है।
- देश में राज्यपाल के चुनाव की प्रक्रिया कनाडा से ली गई है।
- प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है और किस मुद्दे पर ले सकता है, यह कनाडा से लिया गया है।
- हमारे देश में फेडरल सिस्टम कनाडा के संविधान से आता है।
United Kingdom (UK)
- देश में एकल नागरिकता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है।
- “नियम का कानून और कानून सबसे ऊपर है” यह यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है।
- देश में संसद प्रणाली यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है।
- देश में कैबिनेट मंत्री की प्रक्रिया यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है।
- संसद को दिए गए सभी विशेष अधिकार यूनाइटेड किंगडम से लिए गए है।
- देश में प्रधानमंत्री का पद और उसकी कार्य प्रक्रिया यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है।
निष्कर्ष
हमने आपको सरल शब्दों में यह समझाने का प्रयास किया है कि भारतीय संविधान (Constitution Day of India 2023) की रचना कब की गई थी और उसकी रचना किस प्रकार की गई थी। इसके साथ-साथ हमने आपको भारतीय संविधान दिवस से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को समझने का प्रयास किया है इसे आप अपने प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले मित्रों के साथ जरूर साझा करें।